यह आदेश अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें उन्हें यह आदेश देने के लिए कहा गया था कि वह आगे से लोगों के पैसों का इस्तेमाल मूर्तियों के निर्माण में न करें। via Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala http://bit.ly/2TypIw6
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